लोक सेवा आयोग डीजीपी पद के लिए तीन सबसे अधिक उपयुक्त पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार करेगा और इनमें से किसी भी एक अधिकारी को राज्य पुलिस का मुखिया बनाने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होगी
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