सुप्रीम कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाले अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम (AMMK) को फिलहाल ‘प्रेशर कुकर’ चुनाव चिन्ह देने से गुरुवार को इनकार कर दिया. Supreme Court refuses to give 'pressure cooker' symbol to TTV Dinakaran's party Amma Makkal Munnetra Kazhagam. pic.twitter.com/OTFuSFAobY — ANI (@ANI) February 7, 2019 दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ मार्च, 2018 को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह दिनाकरन नीत तत्कालीन अन्नाद्रमुक (अम्मा) धड़े को एक नाम और समान चुनाव चिन्ह जारी करे. यदि संभव हो तो उन्हें ‘प्रेशर कुकर’ चुनाव चिन्ह दिया जाए. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट यदि चुनाव चिन्ह से जुड़े मामले का निस्तारण चार सप्ताह के भीतर नहीं करता है तो निर्वाचन आयोग अदालत के नौ मार्च, 2018 के आदेश का अनुपालन कर सकता है. पीठ ने कहा कि अगर चार सप्ताह के भीतर तमिलनाडु में रिक्त सीटों पर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो निर्वाचन आयोग एक सप्ताह के भीतर दिनाकरन की पार्टी को चुनाव चिह्न दे सकता है. शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर अपना पुराना आदेश भी रद्द कर दिया. कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले धड़े की अर्जी पर यह आदेश दिया था. दिनाकरन ने ‘प्रेशर कुकर’ चुनाव चिन्ह की मांग करते हुए कहा कि चूंकि उन्होंने दिसंबर, 2018 में राधा कृष्ण नगर विधानसभा सीट से उपचुनाव इसी चिन्ह पर जीता है, तो यह उन्हें ही मिलना चाहिए. (इनपुट भाषा से)
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