देश में जहां एक ओर शराब पर पाबंदी लगाने की कोशिशें की जा रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान में शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां सामने आई हैं. नई नीति के मुताबिक अगर शराब की बिक्री कम होती है तो जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. राज्य की नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है. राजस्थान की आबकारी एवं मद्य-संयम नीति 2019-20 में शराब बिक्री को बढ़ावा देने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. नई नीति में शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ठेकेदारों पर जुर्माना लगाए जाने की बात कही गई है. नए प्रावधान के मुताबिक ठेकेदारों को हर हाल में पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी से ज्यादा शराब बेचनी होगी. अगर कोई ठेकेदार ज्यादा शराब नहीं बेच पाता है तो उस पर हर तीन महीने में जुर्माना लगेगा. वहीं नई नीति में जुर्माने की राशि में भी इजाफा किया गया है. जुर्माने की राशि को बढ़ाकर दो गुना कर दिया गया है. नई नीति के मुताबिक हर तीन महीने में अंग्रेजी शराब दुकान की बिक्री की गणना होगी. बिक्री अगर पिछले साल की तुलना में 10 फीसदी ज्यादा नहीं की तो अंग्रेजी शराब पर 30 रुपए प्रति बल्क लीटर और बीयर पर 20 रुपए प्रति बल्क लीटर जुर्माना लगेगा. साथ ही भांग की दुकानों के खुलने और बंद होने को लेकर भी नई नीति में प्रावधान किया गया है. इससे पहले भांग की दुकानों के खुलने और बंद होने का कोई समय तय नहीं था. लेकिन अब नई नीति में भांग ठेके सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे. वहीं अंग्रेजी और देसी शराब दुकानों के खुलने और बंद होने का समय पहले की तरह ही सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक तय है.
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