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Monday, 21 January 2019

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CBI विवाद: एम नागेश्वर राव के आदेश के खिलाफ एके बस्सी ने खटखटाया SC का दरवाजा

सीबीआई अधिकारी एके बस्सी ने 11 जनवरी को आए अंतरिम सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. नागेश्वर राव ने अपने आदेश में आलोक वर्मा द्वारा ट्रांसफर ऑर्डर रद्द करने और उन्हें पोर्ट ब्लेयर में स्थानांतरित करने की घोषणा की थी. CBI officer AK Bassi approaches the Supreme Court against January 11 order of interim CBI director M Nageswara Rao declaring the reversal of transfer orders by Alok Verma and transferring him to Port Blair. — ANI (@ANI) January 21, 2019 पिछले दिनों सीबीआई में हुए विवाद के बाद तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया था.सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल निदेशक राकेश अस्थाना के बीच विवाद के बाद सीबीआई के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को अवकाश पर भेज दिया गया था. इस मामले को वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को अवकाश पर भेजे जाने के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोबारा सीबीआई निदेशक बनाया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो दिन बाद ही सेलेक्शन पैनल की बैठक हुई. जिसमें आलोक वर्मा का सीबीआई निदेशक के पद से ट्रांसफर कर दिया गया, और एक बार फिर से नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाया गया. सेलेक्शन पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जस्टिस एके सीकरी थे. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने खुद को इस फैसले से अलग करते हुए जस्टिस सीकरी को अपनी जगह पैनल में भेजा था. हालांकि पैनल के इस फैसले के बाद भी काफी विवाद हुआ था. ट्रांसफर किए जाने के बाद आलोक वर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया था.

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