दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि हर किसी को अपने फोन की ट्रैकिंग, टैपिंग या सर्विलांस की जानकारी लेने का पूरा अधिकार हैfrom Jagran Hindi News - technology:tech-news https://ift.tt/2EeMELU
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दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि हर किसी को अपने फोन की ट्रैकिंग, टैपिंग या सर्विलांस की जानकारी लेने का पूरा अधिकार है
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