दस्तूर के नाम पर महिलाओं के साथ क्रूरता करने के चलन की निंदा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी हरकतों को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है
दस्तूर के नाम पर महिलाओं के साथ क्रूरता करने के चलन की निंदा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी हरकतों को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है
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