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Wednesday, 20 June 2018

महिलाओं के साथ बर्बरता को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता: मद्रास HC

दस्तूर के नाम पर महिलाओं के साथ क्रूरता करने के चलन की निंदा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी हरकतों को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है

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