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Friday, 1 February 2019

Budget 2019: Income Tax छूट की सीमा 2.5 से बढ़कर 5 लाख हुई, 5 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं

मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत दी है. इनकम टैक्स छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है. यानी 5 लाख तक की इनकम वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इनकम टैक्स छूट की नई सीमा के ऐलान के बाद 3 करोड़ लोग टैक्स दायरे से बाहर निकल गए हैं. मिडिल क्लास को इससे बड़ा फायदा हुआ है. इसके साथ ही सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया है. पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा करते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया. इसके साथ ही सस्ते घरों पर इनकम टैक्स छूट मिलेगा. डेढ़ लाख तक के निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. किराये के मकान ऑफिस पर दो साल तक टैक्स छूट मिलेगी. बैंकों में जमा रकम पर 40 हजार के ब्याज पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी. इनकम टैक्स पर जानकारी देते हुए गोयल ने बताया कि देश में टैक्स रिटर्न करने वालों की संख्या बढ़ी है. गोयल ने अपने संबोधन में बताया कि टैक्स रिटर्न करने वालों की संख्या 80 फीसदी बढ़ी है. उन्होंने बताया कि कलेक्शन से 12 लाख करोड़ मिले हैं. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 99.94 प्रतिशत पैसा बिना स्क्रूटनी के सिस्टम में लौटा है. उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 6.85 करोड़ लोगों ने टैक्स भरा है. टैक्सपेयर्स की संख्या 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 हो गई है. अंतरिम वित्त मंत्री गोयल ने ईमानदार टैक्सपेयर्स को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि इन पैसों से गरीबों के विकास में पैसा लगा है. गोयल ने बताया कि नोटबंदी की वजह से 1.30 हजार करोड़ का फायदा हुआ है. 1.30 हजार करोड़ का टैक्स मिलने से सिस्टम को फायदा हुआ है. उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद से 1 करोड़ से ज्यादा नए टैक्सपेयर्स जुड़े हैं. उन्होंने ये भी बताया कि अब सभी टैक्स विवाद ऑनलाइन तरीके से सुलझाए गए हैं.

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