आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से अपने पिछले पांच सालों के आयकर रिटर्न और विदेशी संपत्तियों की जानकारी की घोषणा करनी होगी। इसी तरह की घोषणा प्रत्याशी के जीवनसाथी, अविभाजित हिंदू परिवार के सदस्यों और उस पर निर्भर रहने वाले अन्य लोगों को भी करनी होगी। मंगलवार को कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए इस नियम को फॉर्म 26 के रूप में पेश किया गया जो कि आगामी सभी चुनावों के लिए अनिवार्य होगा।
चुनाव लड़ने वाले किसी प्रत्याशी को नामांकन के साथ फॉर्म 26 के रूप में एक हलफनामा दाखिल करना आवश्यक होगा। नामांकन में प्रत्याशी को अपनी संपत्ति, देनदानियों, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक मामलों की जानकारी देनी आवश्यक होती है। इससे पहले, फॉर्म 26 में किसी प्रत्याशी, उसके जीवनसाथी और उस पर निर्भर रहने वालों को केवल पिछले आयकर रिटर्न की जानकारी देनी आवश्यक होती थी। वहीं, विदेशी संपत्ति के बारे में भी नहीं पूछा जाता था।
अधिसूचना के अनुसार, विदेशी संपत्ति का मतलब विदेशी बैंकों और किसी अन्य निकाय या संस्थान में सभी जमा या निवेश का विवरण और विदेशों में सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण है। 13 फरवरी को चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर फॉर्म 26 में संशोधन की मांग की थी ताकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सत्यापित करने में आसानी हो। इसके बाद ही चुनाव आचार संहिता, 1961 में बदलाव किया गया।
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