दिल्ली हाईकोर्ट में इस फिल्म के ट्रेलर पर तुरंत रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमाटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है
दिल्ली हाईकोर्ट में इस फिल्म के ट्रेलर पर तुरंत रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमाटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है
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