अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द करवा लिजिए, नहीं को आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन से आधार को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है. पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2018 थी. ऐसे में अगर आपने 31 मार्च तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो पैन इनवैलिड माना जाएगा. क्या-क्या हो सकती हैं परेशानी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. कैसे करें लिंक? जिन लोगों को अपना पैन आधार से लिंक कराने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए हम बता देते हैं कि आप इसे लिंक कैस करा सकते हैं. पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फायलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाइए. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए. लॉगइन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. SMS सर्विस का भी कर सकते हैं इस्तेमाल इसके अलावा जो लोग मोबाइल से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हैं वो sms सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
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