पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए) ने मदीना और जेद्दा की अपनी उड़ानों में मनोरंजन पर बैन लगाते हुए कहा है कि वह सफर के दौरान केवल कुरान की आयतें और नात का प्रसारण करेगी. राष्ट्रीय विमानन सेवा के अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. पीआईए के प्रवक्ता मशहूद तजावर ने कहा कि यह फैसला लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इस वक्त पीआईए भारी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है. इस पर वर्तमान में 431 अरब रूपए की देनदारियां हैं. तजावर ने बताया, 'जेद्दा और मदीना की उड़ानों के दौरान कुरान की आयतें और नात चलाने का फैसला लिया गया है. यह फैसला लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया.' उन्होंने बताया कि उड़ान के दौरान किसी तरह का अन्य मनोरंजन उपलब्ध नहीं रहेगा. पीआईए द्वारा सभी मार्गों पर संगीत पर प्रतिबंध की धारणा सरासर गलत है. तजावर ने बताया, 'यह केवल जेद्दा और मदीना के लिए हैं क्योंकि लोग पवित्र यात्रा पर वहां जाते हैं. इसलिए इस मार्ग पर संगीत/गीत चलाना सही नहीं है.' ये भी पढ़ें: कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार दोबारा खोलने की दी इजाजत ये भी पढ़ें: Budget 2019: GST वसूली में लक्ष्य से पिछड़ी सरकार, वित्तीय घाटे की कैसे होगी भरपाई?
Friday, 18 January 2019
पाकिस्तान से इस जगह जाने वाली फ्लाइट में अब नहीं कर पाएंगे मनोरंजन, वजह हैरान कर देगी
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए) ने मदीना और जेद्दा की अपनी उड़ानों में मनोरंजन पर बैन लगाते हुए कहा है कि वह सफर के दौरान केवल कुरान की आयतें और नात का प्रसारण करेगी. राष्ट्रीय विमानन सेवा के अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. पीआईए के प्रवक्ता मशहूद तजावर ने कहा कि यह फैसला लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इस वक्त पीआईए भारी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है. इस पर वर्तमान में 431 अरब रूपए की देनदारियां हैं. तजावर ने बताया, 'जेद्दा और मदीना की उड़ानों के दौरान कुरान की आयतें और नात चलाने का फैसला लिया गया है. यह फैसला लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया.' उन्होंने बताया कि उड़ान के दौरान किसी तरह का अन्य मनोरंजन उपलब्ध नहीं रहेगा. पीआईए द्वारा सभी मार्गों पर संगीत पर प्रतिबंध की धारणा सरासर गलत है. तजावर ने बताया, 'यह केवल जेद्दा और मदीना के लिए हैं क्योंकि लोग पवित्र यात्रा पर वहां जाते हैं. इसलिए इस मार्ग पर संगीत/गीत चलाना सही नहीं है.' ये भी पढ़ें: कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार दोबारा खोलने की दी इजाजत ये भी पढ़ें: Budget 2019: GST वसूली में लक्ष्य से पिछड़ी सरकार, वित्तीय घाटे की कैसे होगी भरपाई?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment