डांस बार को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुंबई में दोबारा से डांस बार खुल सेकेंगे लेकिन इस पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं. खबर है कि कोर्ट ने शर्तों के साथ डांस बार खोलने की इजाजत दे दी है. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने कहा कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है. Mumbai Dance bar matter: Supreme Court relaxes stringent conditions set by Maharashtra government for getting licences for running dance bars and upheld the time of five and half hours for dance performances. pic.twitter.com/VokxHV8Ab0 — ANI (@ANI) January 17, 2019 कोर्ट ने अश्लील डांस की परिभाषा बरकरार रखी है डांस बार को दोबारा खोलने के महाराष्ट्र सरकार के कानूनों में बदलाव के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डांसर को अलग से टिप नहीं दी जा सकती है और न ही डांसर पर पैसे उछाले जा सकते हैं. वहीं कोर्ट ने अश्लील डांस की परिभाषा बरकरार रखी है. कोर्ट ने बार डांसिग एरिया अलग रखने की शर्त खारिज कर दी है. डांसिग एरिया में सीसीटीवी का नियम भी रद्द कर दिया गया है. वहीं कोर्ट ने कहा कि मुंबई में रात 11.30 बजे तक ही डांस बार खुले रहेंगे. कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि डांस बार में अश्लीलता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. Mumbai Dance bar matter: Supreme Court allows orchestra, tips can be given but showering of cash and coins is not allowed inside bars. https://t.co/TRGjshwE5U — ANI (@ANI) January 17, 2019 सरकार ने नए लाइसेंस देने के लिए नियम और कड़े कर दिए थे बता दें कि इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है और ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मॉरल पुलिसिंग हो रही है. कोर्ट ने कहा था कि जीविका कमाने का अधिकार हर किसी को है. आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी को हटा दिया था जिसके बाद सरकार ने नए लाइसेंस देने के लिए नियम और कड़े कर दिए थे. Supreme Court says,"there cannot be total prohibition on dance bars. No licence has been granted by Maharashtra since 2005. There may be regulations but that should not amount to total prohibition." — ANI (@ANI) January 17, 2019 डांस बार सिर्फ शाम 6:30 से रात 11:30 तक ही खुल सकते हैं नए कानून के अनुसार, डांस बार सिर्फ शाम 6:30 से रात 11:30 तक ही खुल सकते हैं और राज्य में ऐसे किसी भी बार या होटल में शराब नहीं परोसी जाएगी जहां लड़कियां डांस करती हैं. नए नियमों के चलते बार मालिकों को दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. अगस्त में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की एक बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि वक्त के साथ अश्लीलता की परिभाषाएं भी बदलती रही हैं. Mumbai Dance bar matter: Supreme Court quashes conditions of Maharashtra government of putting CCTV cameras in dance bars of Mumbai, giving licence to people of good character as 'vague'. — ANI (@ANI) January 17, 2019 Mumbai Dance bar matter: Supreme Court quashed a rule that segregated dancing stage from the bar area where drinks are served. The Court has also struck down a condition by which dance bars should be 1 km away from educational and religious places. https://t.co/qqJZ9qpBlg — ANI (@ANI) January 17, 2019
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