बुधवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मौजूदा सरकार में सूचना मंत्री फवाद चौधरी समेत 332 सांसदों और विधायकों को निलंबित कर दिया है. दरअसल इन सांसदों और विधायकों ने चुनाव आयोग को उनकी संपत्तियों का ब्योरा नहीं सौंपा था. इसके चलते आयोग ने यह सख्त कदम उठाया. पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने 332 सदस्यों की सदस्यता निलंबित करते हुए जानकारी दी कि पाकिस्तान के कुल 1174 सांसदों और विधायकों में से सिर्फ 839 ने ही अपनी संपत्तियों का ब्योरा दिया है. बाकी ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्योर जमा नहीं कराया है. दुनिया न्यूज की खबर के अनुसार निलंबित किए गए सदस्यों में नेशनल असेंबली के 72, सीनेट के 20, पंजाब विधानसभा के 115, सिंध विधानसभा के 52, खैबर पख्तूनख्वा के 54 और बलूचिस्तान असेंबली के 19 सदस्य शामिल हैं. खबर के अनुसार जिन लोगों को निलंबित किया गया है उनमें देश के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री आमिर कियानी का नाम भी शामिल है. चुनाव आयोग द्वारा निलंबित किए गए सदस्य अब संसदीय कामकाज में भाग नहीं ले सकेंगे. दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है कि जब तक ये सदस्य अपनी संपत्तियों और देनदारी का सही ब्योरा जमा नहीं करते, तब तक यह निलंबित ही रहेंगे.
Thursday, 17 January 2019
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पाकिस्तान: संपत्तियों का ब्योरा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने निलंबित किए 332 सांसद और विधायक
पाकिस्तान: संपत्तियों का ब्योरा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने निलंबित किए 332 सांसद और विधायक
बुधवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मौजूदा सरकार में सूचना मंत्री फवाद चौधरी समेत 332 सांसदों और विधायकों को निलंबित कर दिया है. दरअसल इन सांसदों और विधायकों ने चुनाव आयोग को उनकी संपत्तियों का ब्योरा नहीं सौंपा था. इसके चलते आयोग ने यह सख्त कदम उठाया. पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने 332 सदस्यों की सदस्यता निलंबित करते हुए जानकारी दी कि पाकिस्तान के कुल 1174 सांसदों और विधायकों में से सिर्फ 839 ने ही अपनी संपत्तियों का ब्योरा दिया है. बाकी ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्योर जमा नहीं कराया है. दुनिया न्यूज की खबर के अनुसार निलंबित किए गए सदस्यों में नेशनल असेंबली के 72, सीनेट के 20, पंजाब विधानसभा के 115, सिंध विधानसभा के 52, खैबर पख्तूनख्वा के 54 और बलूचिस्तान असेंबली के 19 सदस्य शामिल हैं. खबर के अनुसार जिन लोगों को निलंबित किया गया है उनमें देश के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री आमिर कियानी का नाम भी शामिल है. चुनाव आयोग द्वारा निलंबित किए गए सदस्य अब संसदीय कामकाज में भाग नहीं ले सकेंगे. दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है कि जब तक ये सदस्य अपनी संपत्तियों और देनदारी का सही ब्योरा जमा नहीं करते, तब तक यह निलंबित ही रहेंगे.
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