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Sunday, 20 January 2019

नीरव मोदी मामला: केंद्र ने पीएनबी के 2 कार्यकारी निदेशकों को बर्खास्त किया, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के दो कार्यकारी निदेशकों- संजीव शरण और के वीरा ब्रह्माजी राव को भगोड़े हीरा व्यवसायी नीरव मोदी द्वारा किए गए 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में बर्खास्त कर दिया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार पीएनबी ने बीते शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी जानकारी दी. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने बताया, 'हम दो कार्यकारी निदेशकों को बर्खास्त करने की केंद्र सरकार की कार्रवाई का स्वागत करते हैं. इतने बड़े पैमाने पर घोटाला शीर्ष प्रबंधन की जानकारी के बिना नहीं हो सकता था. उन्होंने कहा, 'शायद पहली बार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के तहत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यकारी निदेशकों को हटाया है. वेंकटचलम ने कहा, यह भी अच्छा है कि केंद्र सरकार ने पीएनबी के दो कार्यकारी निदेशकों को बर्खास्त करने से पहले उन्हें अपने विचार रखने का मौका देने की उचित प्रक्रिया का पालन किया. केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 3 जुलाई, 2018 को शरण और राव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और पूछा गया था कि पीएनबी के कामकाज पर उचित नियंत्रण रखने में विफल रहने के कारण उन्हें पद से क्यों नहीं हटाया नहीं जा सकता. इससे पहले ईडी ने थाईलैंड में नीरव मोदी की 13.14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी. वहीं ईडी ने बीते साल नवंबर में नीरव मोदी की दुबई में 56 करोड़ रुपए से अधिक की 11 संपत्ति जब्त कर ली थी. वहीं बीते साल अक्टूबर महीने में भी जांच एजेंसी ने नीरव और उसके परिवार के लोगों की 637 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी जिसमें न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित दो अपार्टमेंट भी शामिल थे.

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