दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा एयरसेल मैक्सिस घोटाले के सिलसिले में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी पर रोक की अवधि 18 फरवरी तक बढ़ा दी है. पहले अंतरिम सुरक्षा की तारीख 1 फरवरी थी. जिसे सोमवार को बढ़ा दिया गया. Aircel Maxis case: Delhi's Patiala House Court extends the interim protection of P Chidambaram and Karti Chidambaram, after rescheduling the date of hearing in the case. Court extends the interim protection till 18th February, earlier it was scheduled for February 1. pic.twitter.com/gZDhQZ2mqL — ANI (@ANI) January 28, 2019 दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में सुनवाई की तारीख फिर से तय करने के बाद पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अंतरिम सुरक्षा की अवधि फिर से बढ़ा दी है. यह मामला एयरसेल मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितता से जुड़ा है. दरअसल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले में एजेंसियों के जांच के दायरे में हैं. हालांकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने इन तमाम आरोपों को झूठा बताया है. चिदंबरम का कहना है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड में व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर मंजूरी दी गई थी.
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