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Friday 26 October 2018

महापंचायत का फैसला- दुष्कर्मी चाचा और 13 साल की पीड़िता को जिंदा जला दो



चाईबासा के मंझारी की घटना, दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई थी बच्ची

महापंचायत ने आरोपी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
आरोपी करीब दो साल से पीड़िता के घर में रह रहा था.

जमशेदपुर. चाईबासा के मंझारी इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी 13 साल की भतीजी से दुष्कर्म किया। वह गर्भवती हो गई। इस मामले को लेकर गांव में महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत ने 28 साल के आरोपी रोबिन को दुष्कर्म का आरोपी माना और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही आरोपी और पीड़िता को जिंदा जलाने का फरमान सुना दिया।

एसपी क्रांति कुमार ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। लिहाजा इसकी जांच कराई जा रही है। वहीं, आरोपी रोबिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला उजागर होने के बाद कुछ हफ्ते पहले भी गांव में पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन रोबिन कुंकल पंचायत में पेश नहीं हुआ। आरोपी के परिजन भी उसे बेकसूर बताते रहे। साथ ही वे ऐसी किसी भी घटना की जानकारी से इनकार करते रहे। इसके बाद आदिवासी हो समाज युवा महासभा और सेंया मसकल महिला समिति सामाजिक सहयोग संस्था सामने आई। मंगलवार को इस मामले में गांव में महापंचायत हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया।

⬛महापंचायत में आरोपी ने कबूला जुर्म :

मंगलवार शाम करीब 5 बजे गांव में महापंचायत लगाई गई। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारी और ग्रामीण मुंडा भी इसमें शामिल हुए। आरोपी रोबिन को भी महापंचायत में बुलाया गया। उसने जुर्म कबूला। फरमान जारी करने से पहले आदिवासी हो समाज युवा महासभा के जिलाध्यक्ष गब्बरसिंह हेम्ब्रम ने फैसले को पढ़कर सुनाया। हो समुदाय की परंपराओं पर चर्चा करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति समाज से बढ़कर नहीं है।


⬛डराकर कई महीने तक किया दुष्कर्म :

ग्रामीणों के मुताबिक, रोबिन का करीब 3 साल से पीड़ित के घर पर आना-जाना था। करीब दो साल से रोबिन पीड़िता के घर में रहने लगी। इसी बीच रोबिन ने डरा-धमकाकर छठी कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया.

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