इस मुद्दे पर दोनों जजों की राय अलग थी. चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने विधायकों की अयोग्यता बरकरार रखी है, जबकि जस्टिस एम सुंदर ने इसे रद्द करने का फैसला सुनाया
इस मुद्दे पर दोनों जजों की राय अलग थी. चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने विधायकों की अयोग्यता बरकरार रखी है, जबकि जस्टिस एम सुंदर ने इसे रद्द करने का फैसला सुनाया
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