हाई कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर प्रभावित इलाके के लोगों को शिफ्ट किया जाए.
हाई कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर प्रभावित इलाके के लोगों को शिफ्ट किया जाए.
हाई कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर प्रभावित इलाके के लोगों को शिफ्ट किया जाए.
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