राजधानी रांची सहित राज्य भर में अधिक साउंड वाले पटाखा फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय या वैधानिक रूप से शांत घोषित क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखा जलाना वर्जित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है ताकि दीपावली के दौरान किसी तरह की गंभीर स्थिति उत्पन्न ना हो।
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प्रशासन ने कहा है कि पटाखे जलाए जाने के स्थान से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक शोर उत्पन्न हो वैसे पटाखों पर हर हाल में रोक लगाई जाए।
-पटाखा विक्रेताओं को उन स्थानों पर पटाखे की बिक्री करनी होगी जिसे प्रशासन ने निर्धारित किया है। पटाखा दुकान लगाने से पहले प्रशासन एवं अग्निशमन विभाग से अनुमति या NOC लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
- बाजार, सड़क के किनारे, पेट्रोल पंप, गैस के गोदाम भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पटाखे की बिक्री करने पर रोक लगा दी गई है।
-पटाखा के पंडाल में बिजली की वायरिंग किसी योग्य एवं प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन से कराने और उसकी हमेशा जांच करने का निर्देश दिया गया है।
-रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पटाखा जलाने पर रोक लगा दी गई है और घर के अंदर पटाखे नहीं जलाने की अपील की गई है।
-घर में पानी की टंकी भर कर रखने और कंटेनर में बालू रखने की अपील की गई है। ताकि आग लगने या किसी अप्रिय स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सके।
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